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20 अप्रैल से फ्लिपकार्ट-अमेजन शुरू करेंगी होम डिलीवरी, जानिए लॉकडाउन में क्या-क्या मंगा सकते हैं

कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए देश में लॉकडाउन का दूसरा चरण लागू हो गया है। लॉकडाउन के इस दूसरे चरण को लेकर गृह मंत्रालय ने नई गाइडलाइंस भी जारी कर दी हैं। हालांकि नई गाइडलाइंस के तहत पहले की अपेक्षा कुछ क्षेत्रों में छूट बढ़ा दी गई हैं। लॉकडाउन-2 का ऐलान करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि 20 अप्रैल तक सभी राज्यों और सभी जिलों की स्थिति का मूल्यांकन किया जाएगा और इसके बाद छूट घटाने-बढाने को लेकर फैसला लिया जाएगा। इस बीच ई-कॉमर्स कंपनियों की डिलीवरी को लेकर गृह मंत्रालय ने एक बड़ा बयान दिया है।

होम डिलीवरी के जरिए क्या-क्या मंगा सकते हैं

गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने गुरुवार को बयान जारी करते हुए कहा कि लॉकडाउन के दौरान 20 अप्रैल से फ्लिपकार्ट, अमेजन और स्नैपडील जैसी ई-कॉमर्स कंपनियां इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे- मोबाइल फोन, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, लैपटॉप और स्टेशनरी के सामान की होल डिलीवरी कर सकती हैं। इससे पहले केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने बुधवार को लॉकडाउन फेज-2 को लेकर गाइडलाइंस जारी की थी। हालांकि उसमें ई-कॉमर्स कंपनियों को लेकर कोई निर्देश शामिल नहीं था।

बुधवार की गाइडलाइंस में क्या कहा गया था

गृह मंत्रालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि ई-कॉमर्स कंपनियों की डिलीवरी वैन को हालांकि सड़कों पर चलने से पहले संबंधित अधिकारियों से अनुमति लेनी होगी। इससे पहले बुधवार को गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस में विशेष रूप से कहा गया था कि ई-कॉमर्स कंपनियों को केवल आवश्यक सामान जैसे फूड, दवाइयां और चिकित्सा से जुड़े उपकरण बेचने की ही अनुमति है। बुधवार को जारी हुए दिशा-निर्देशों में जरूरी और गैर-जरूरी चीजों को भी स्पष्ट नहीं किया गया था।

बिजनेस गतिविधियों को शुरू करने की तैयारी

सरकार के इस कदम को बिजनेस से जुड़ी उन सभी गतिविधियों को फिर से शुरू करने के प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है, जो लॉकडाउन के चलते 25 मार्च से बंद होने के कारण ठप पड़ी हैं। ई-कॉमर्स कंपनियों से बड़ी संख्या में लोग डिलीवरी, मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई के जरिए जुड़े हुए हैं। इन सेक्टर्स को खोलकर सरकार कर्मचारियों के इस बड़े हिस्से के रोजगार को बचाने की कोशिश में जुट गई है। हाल ही में अमेजन की तरफ से बयान भी आया था कि वो लॉकडाउन के बाद सामान की मांग बढ़ने के कारण बड़ी संख्या में लोगों की भर्ती करेगी।

करना होगा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन

गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देश में कहा गया है, ‘जरूरी सामान की आपूर्ति सूची में शामिल सभी सुविधाओं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी हो, थोक कारोबार से हो या फिर रिटेल से, चाहे छोटी दुकान हो, बड़ा स्टोर हो या फिर ई-कॉमर्स कंपनी, के लिए खोलने की अनुमति दी जाती है। इस दौरान सख्त तौर पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। इन प्रतिष्ठानों के खुलने और बंद होने के समय पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। निर्देश में चेहरे पर मास्क लगाना अनिवार्य रखा गया है।

दूसरे चरण में 19 दिनों का लॉकडाउन

इसके साथ ही सरकार ने सभी ट्रकों और मालवाहक वाहनों को भी चलने की मंजूरी दे दी है। हालांकि इस दौरान ट्रक या मालवाहक वाहन में दो ड्राइवर और एक हेल्पर होना जरूरी है। माल की डिलीवरी और माल उठान के लिए खाली ट्रक को भी सड़क पर चलने की अनुमति दी गई है। नई गाइडलाइंस में ट्रक रिपेयर की दुकानें और सड़क किनारे बने ढाबों को खोलने की परमिशन दे दी गई है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले 24 मार्च को 21 दिन और इसके बाद 14 अप्रैल को 19 दिनों के लॉकडाउन की घोषणा की है।

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